SIMAGYAN E MITRA PAR AVEDAN RAJASTHAN

 

ई मित्रा पर सीमा ज्ञान का आवेदन कैसे करे

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1-विषय:- राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.13 भूमि का सीमांकन करना । 

 

 


 

1-  2-  सीमांकन  का उद्देश्य:-

इस सेवा का उद्देश्य भू-धारक की भूमि की सीमा संबंधी समस्याओं का सीमांकन के माध्यम से निराकरण करना है। ...

2-    पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा - इस सेवा के लिये तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे।

3-    सेवा का उद्देश्य:-

इस सेवा का उद्देश्य भू-धारक की भूमि की सीमा संबंधी समस्याओं का सीमांकन के माध्यम से निराकरण करना है। भू-धारकों को अपने खेतों की सीमाओं के विवाद या क्रय के कारण सीमांकन की आवश्यकता होती है। 

   4- पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा

 इस सेवा के लिये तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे। यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवस (वर्षाकाल, खेत में फसल खड़ी होने की स्थिति को छोड़कर) के अंदर दी जायेगी। 

5- आवेदन पत्र का प्रारूप:-

 इस सेवा के लिए कोई प्रारूप निर्धारित नही है, आवेदक आवेदन सादे कागज पर, स्वंय का विवरण, पता, संबंधित पटवारी हल्का, ग्राम, खसरा क्रमांक, भूमि का सर्वे नं0 व रकवा का उल्लेख करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगा। 

6- पात्रता की शर्ते:-

 हितबद्ध पक्षकार जिसके अन्तर्गत धारक/विधिक सलाहकार आवेदक हो सकता है।

 

7- आवश्यक दस्तावेज:-

         1. खसरा नकल 

        2. नक्शे की प्रतिलिपि

        3. जन आधार

 


 

 

8-भूमि सीमांकन क्या ह?

 

E BhulekhGyan के अनुसार किसी भूमि का सीमांकन या Demarcation Of Land भूमि के मालिक के अधिकार की गारंटी देने के लिए किया जाता है। यह मालिक के अधिकार के तहत क्षेत्र के वास्तविक सीमा को स्थापित करता है सीमांकित सीमाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करना और आक्रमणकारियों को दूर रखना


9-जमीन का सीमांकन कैसे करें?

 

किसान सीमांकन क राने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। गौरतलब है कि फसल कटने के बाद गर्मी में राजस्व विभाग कृषि जमीन के सीमांकन का काम करता है। किसानों को सीमांकन कराने से पहले तहसील कार्यालय में आवेदन करना होता है। इसके बाद संबंधित किसान को सीमांकन करने की तारीख दी जाती है।

 

10-राजस्व संहिता की धारा 24 क्या है?

 

-संहिता की धारा 24 

के अंतर्गत सीमाओं के निर्धारण का प्रार्थना पत्र तब कब स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि उसके साथ मानचित्र (नक्शा), खसरा, खतौनी की प्रामाणिक प्रति संलग्न नही की जाती है जिसके आधार पर सीमांकन की मांग की गई है तथा प्रार्थी द्वारा प्रति गाटा संख्या के लिए सरकारी शुक्ल 1000 रु जमा ना कर दिया हो

 

11-गैर खातेदार का मतलब क्या होता है?

 

गैर खातेदारी का मतलब यह हुआ की, - जिन लोगों के पास खेती के लिए जमीन नहीं होती, उन्हें सरकार जमीन आवंटित करती है लेकिन उन्हें तय अवधि तक खातेदारी अधिकार नहीं होते। इसका मतलब यह हुआ की वे अपनी जमीन को ना तो बेच सकते और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते।


12-हदबरारी का मतलब क्या होता है

 

हद बरारी के मामलों का निपटारा होने में विलम्ब होने के चलते सीमा... अम्बेडकरनगर। हद बरारी के मामलों का निपटारा होने में विलम्ब होने के चलते सीमा विवाद बढ़ रहे हैं। एक काश्तकार दूसरे काश्तकार के खेत में अपने रकबे से अधिक जोत लेते हैं इससे उन्हें हद बरारी का मुकदमा लड़ना पड़ता है।

 

  13-सीमांकन के लिए आवेदन कैसे लिखें?

आवेदन पत्र ई मित्रा के माध्यम से ओन कर सकते है , स्वंय का विवरण, पता, संबंधित पटवारी हल्का, ग्राम, खसरा क्रमांक, भूमि का सर्वे नं0 व रकवा का उल्लेख करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगा।

14-. पात्रता की शर्ते:

हितबद्ध पक्षकार जिसके अन्तर्गत धारक/विधिक सलाहकार आवेदक हो सकता है।

 

15-पक्की पैमाइश कैसे होती है?

किसानोंको अपनी खेत की पैमाइश करवाने के लिए ई-मित्र केन्द्र के माध्यम आवेदन करना होगा। जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, खसरा नंबर, रकबा, खेत की जमाबंदी, मोबाइल नंबर, रहवास करने वाले का मूल निवास, जातिप्रमाण पत्र, सहित कई अन्य दस्तावेज के साथ ई-मित्र केन्द्र पर ऑन लाइन आवेदन करना होगा।



16-ऑनलाइन खेत का नक्शा कैसे देखें 2022

1.    सबसे पहले खेत का भू नक्शा देखने की वेबसाइट को खोलें।

2.    इसके बाद अपना जिला, तहसील, RI एवं गांव का नाम चुनें।

3.    दाएं तरफ मैप में अपने जमीन का प्लाट या खसरा नंबर सेलेक्ट करें।

4.    अब Plot Info में खसरा नक्शा विकल्प को चुनें।

5.    अपने खेत का नक्शा देखें

6.    खेत का भू नक्शा डाउनलोड या प्रिंट करें। 

17-राजस्व संहिता की धारा 25 

में ये प्रावधान है कि यदि किसी के खेत या जमीन से होकर गांव के लोग रास्ता तय कर रहे हैं तो सार्वजनिक हित में संबंधित स्थान पर सड़क बनाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए अनुमति हासिल करनी पड़ेगी। एसडीएम ने कहा कि जिला पंचायत को सड़क बनाने के लिए कह दिया गया है।

18-भू राजस्व संहिता की धारा 131 क्या है?

 

असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर दस वर्ष के पश्चात् संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1995 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और दस वर्ष या अधिक अवधि के लिये ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय ...

 


19-चकबंदी धारा 24?

धारा 24- चकों का स्थलीय कब्जा परिवर्तन किया जाना। धारा 48- कब्जा परिवर्तन के मुकदमों का उप संचालक निगरानी समिति द्वारा निस्तारण। ़धारा 27- चकबंदी के अभिलेख तैयार कर उनका प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास भेजने की तैयारी। ़धारा 52- अभिलेख तैयार कर चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभिलेख राजस्व विभाग को सौंपना।


20-गैर खातेदार का मतलब क्या होता है?

गैर खातेदारी का मतलब यह हुआ की, - जिन लोगों के पास खेती के लिए जमीन नहीं होती, उन्हें सरकार जमीन आवंटित करती है लेकिन उन्हें तय अवधि तक खातेदारी अधिकार नहीं होते। इसका मतलब यह हुआ की वे अपनी जमीन को ना तो बेच सकते और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते। 


21-कस्टोडियन भूमि क्या होती है?

क्या है कस्टोडियन भूमि

आजादी से पहले उक्त भूमि मुसलमानों के नाम से थी। जब देश आजाद हुआ तो ये लोग पाकिस्तान चले गए तथा इस भूमि पर वहां रह रहे लोग काबिज चले आ रहे हैं। इसी भूमि को कस्टोडियन भूमि कहा जाता है। उक्त भूमि पर वर्तमान में हजारों काश्तकार काबिज है।

 

 

 

 

 

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