SHOP ACT LICENCE APPLY

Labour OFFICE  Amendment Form Filling - Rajasthan Shops

 And Commercial Establishments Acts 1958







दुकान का लाइसेंस बनाने के लिए अपने नजदीकी ई मित्र जाये और

 अपनी दुकान का लाइसेंस बनवा सकते हैं या आप अपनी sso id

 से भी अप्लाई कर सकते हो

दुकान लाइसेंस बनाने की ई मित्र पर परक्रिया SHOP ACT LICENCE APPLY

--sso लॉग इन करे

--labour डिपार्टमेंट सलेक्ट करे

-- होम पेज पर जाये

-- shop एंड Commercial Establishments  रजिस्ट्रेशन सलेक्ट करे

-- अपनी डिटेल लगाये

-- जो फॉर्म अपलोड करने हैं उनका प्रारूप भी आप साथ -साथ यही से डाउनलोड कर सकते हैं

--सबमिट करे एंड स्लिप प्राप्त करे

लाइसेंस आपके जिले के labour ऑफिस से पास लिया जाता हैं 

नोट:- इस लाइसेंस को आप बैंक में करेन्ट खाता  खुलवाने , लोन अप्लाई करेने या अपनी दुकान रजिस्ट्रेशन सरकारी चेकिंग आने पर सबूत के लिए काम ले सकते हैं 

 

पंजीकरण के लिए शुल्क

क्र.सं. ना। कर्मचारी संख्या वर्ष पंजीकरण शुल्क (रुपये में) पंजीकरण जुर्माना नवीनीकरण जुर्माना

1- 0-10 कर्मचारी जीवन काल 5000/- देय पंजीकरण तिथि के 30 दिनों के बाद, 100% जुर्माना लगाया जाएगा

देय नवीनीकरण तिथि के 30 दिनों के बाद, 100% जुर्माना लगाया जाएगा

2 -11-50 कर्मचारी जीवन काल 20000/-

3- 51-100 कर्मचारी जीवन काल 50000/-

4- 101 और उससे अधिक कर्मचारी लाइफ टाइम 150000/-

दस्तावेज़ चेकलिस्ट

 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज-SHOP ACT LICENCE APPLY

         (नोट: आवेदन की ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, दस्तावेज का ई-

सबमिशन अनिवार्य है, कोई हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है, स्वीकृत प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जाते हैं।)

         1. नियोक्ता का पासपोर्ट साइज फोटो

         2. दुकान के मालिक के साथ फोटो

         3. प्रबंधन कर्मचारियों की सूची (.xls प्रारूप)

         4. मजदूरी की दरें (.xls प्रारूप)

         5. स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण (.xls प्रारूप)

         6. कर्मचारी साप्ताहिक अवकाश (.xls प्रारूप)

         7. स्थापना का पता प्रमाण [दुकान के किराए के समझौते की प्रति (यदि किराए पर है) या दुकान के स्वामित्व दस्तावेज प्रमाण (यदि दुकान का मालिक है)]

         8. हलफनामा (घोषणा पत्र)

         9. फोटो आईडी (पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पासपोर्ट)

   10. BRN रजिस्ट्रेशन 

उधेश्य

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, और नियम, पूरे राजस्थान राज्य में सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं।

 

कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम मजदूरी के भुगतान, सेवाओं की शर्तें, काम के घंटे, आराम के अंतराल, ओवरटाइम काम, खुलने और बंद होने के घंटे, बंद दिन, छुट्टियां, छुट्टी, मातृत्व अवकाश और लाभ, काम की स्थिति, बच्चों के रोजगार के लिए नियम, रिकॉर्ड प्रदान करता है। रखरखाव, आदि

 

परिभाषाएं

वाणिज्यिक स्थापना का अर्थ है एक वाणिज्यिक या व्यापारिक या बैंकिंग या बीमा प्रतिष्ठान, एक प्रतिष्ठान या प्रशासनिक सेवा जिसमें कार्यरत व्यक्ति मुख्य रूप से कार्यालय के काम में लगे हुए हैं, एक होटल, एक रेस्तरां, बोर्डिंग या खाने के घर, कैफे या कोई अन्य जलपान गृह, एक थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन का कोई अन्य स्थान और इसमें हर ऐसा प्रतिष्ठान शामिल है जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान घोषित करे;

 

स्थापना का अर्थ है एक दुकान या एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान;SHOP ACT LICENCE APPLY

 

दुकान का अर्थ है कोई भी परिसर जहां कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और इसमें कार्यालय, स्टोर-रूम, गोदाम या गोदाम शामिल हैं, चाहे वह उसी परिसर में हो या अन्यथा, ऐसे व्यापार या व्यवसाय के संबंध में उपयोग किया जाता है लेकिन इसमें एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान या एक कारखाने से जुड़ी दुकान शामिल नहीं है, जहां दुकान में कार्यरत व्यक्तियों को कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत श्रमिकों के लिए प्रदान किए गए लाभों की अनुमति है।

 

पंजीकरण

इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को मौजूदा प्रतिष्ठान, और नए प्रतिष्ठान जिस तारीख से स्थापना अपना काम शुरू करते हैं, उस तारीख से तीस दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को भेजेंगे। निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण, साथ में ऐसी फीस जो निर्धारित की जा सकती है, जिसमें-

 

नियोक्ता और प्रबंधक का नाम, यदि कोई हो;

स्थापना का डाक पता;

स्थापना का नाम, यदि कोई हो; तथा

ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं।

विवरणी एवं शुल्क प्राप्त होने पर, निरीक्षक, कथन की सत्यता के बारे में संतुष्ट होने पर, स्थापना के रजिस्टर में स्थापना को इस तरह से पंजीकृत करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और एक निर्धारित प्रपत्र में, एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा नियोक्ता को। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रतिष्ठान में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

 छूट अधिनियम में कुछ भी लागू नहीं होगा-

 

कार्यालय या केंद्र या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन;

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय;

उपचार या देखभाल के लिए प्रतिष्ठान, या मानसिक रूप से अस्वस्थ;

ऐसे व्यक्ति जिनका काम स्वाभाविक रूप से रुक-रुक कर होता है जैसे यात्री या कार्यवाहक;

धर्मार्थ या अन्य उद्देश्यों के लिए काम की बिक्री के लिए मेले या बाजार, जिससे कोई निजी लाभ प्राप्त नहीं होता है; तथा

पुस्तकालय जहां उधार देने वाली पुस्तकों या पत्रिकाओं का व्यवसाय नहीं किया जाता है

धर्मार्थ, परोपकार, धार्मिक या शैक्षिक वस्तुओं के लिए लाभ कमाने के अलावा अन्य लाभ के उद्देश्य।

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