labour parsuti yojna प्रसूति सहायता योजना के
दस्तावेज
· 1 - आवेदिका का आधार
कार्ड
· 2- आवेदिका की फोटो
· 3 -आवेदिका का बैंक
अकाउंट पासबुक
· 4- श्रमिक परिचय पत्र की प्रतिलिपि।
· 5-जन आधार कार्ड की फोटोकापी।
· 6 - नियोजक प्रमाण पत्र
/ ठेकेदार का मजदूरी प्रमाण पत्र 90 दिन का
· 7- मोबाइल नंबर
· 8- महिला की आयु
संबंधी प्रमाण-पत्र
· 9- संस्थागत प्रसव
होने का प्रमाण-पत्र (अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट) और ममता कार्ड
· 10- जीवित बच्चों की
संख्या बाबत घोषणा
labour parsuti yojna योजना का आवेदन कैसे करे-
दो तरीको से आवेदन कर सकते हैं
१- अपने नजदीक ई मित्र से आवेदन करे
1-ई मित्र लॉग इन करे – यूटिलिटी में
लेबर स्क्कीम सर्च करे – लेबर होम पेज पर जाये- स्कीम में जाये – लेबर कार्ड नंबर
लगाये
२- 2- अपनी स्वय की sso id लॉग इन करे – सिटिज़न एप्लीकेशन में जाये- लेबर एप्लीकेशन में जाये – प्रसूति स्कीम चयन करे – आवश्यक दस्तावेज लगाये जो उपर दिए गये हैं
labour parsuti yojna में राशि कितनी मिलेगी
a- labour parsuti yojna आवश्यक दस्तावेज
1. हिताधिकारी का आयु संबंधी प्रमाण-पत्र
2. संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण-पत्र (अस्पताल का डिस्चार्ज
टिकट
3.जीवित बच्चों की संख्या बाबत घोषणा
5.पिछले 12 माह का हिताधिकारी के
निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र
b- लाभ लेने के लिए नियम एंव शर्ते तथा योग्यता
महिला श्रमिक हिताधिकारी परिचय पत्रधारी होना
अ-प्रसव के समय
महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
c- अन्य शर्ते
1 हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा स्थानीय जिला स्तरीय अधिकारी अथवा मण्डल
सचिव द्वारा अधिकृत किस की समयावधि में किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि पश्चात
प्रसूति हिये जाने वाले विभाग के अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में आवेदन भरकर जमा कराया जावेगा। यह आवेदन प्रसूति उपरान्त 90 दिवतलाभ की पात्रता नहीं होगी आवेदन निम्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया
जाना आवष्यक हैं
(i) हिताधिकारी का आयु संबंधी प्रमाण-पत्र
(ii) संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण-पत्र - अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट
(iii) जीवित बच्चों की
संख्या बाबत घोषणा
अ- स्थानीय श्रम विभाग के स्थानीय/जिला कार्यालयों अथवा मण्डल सचिव द्वारा
अधिकृत अन्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जांच तथा
सत्यापन किया जाकर अधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण किया जावेगा तथा
नियामानुसार देय सहायता राषि हितग्राही को रेखांकित चैक द्वारा दी जावेगी
.मण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर जांच पड़ताल के बाद सहायता राशि का
भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय/मण्डल कार्यालय के माध्यम से बैंक खाते में
ट्रान्सफर किया जाएगा।
योजना का नाम –
प्रसूति सहायता योजना
निम्न दस्तावेज आवश्यक
1.
हिताधिकारी का आयु
संबंधी प्रमाण-पत्र
2. संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण-पत्र
(अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट)
3.जीवित बच्चों की संख्या बाबत घोषणा
4.भरा हुआ योजना का फॉर्म
2.
हिताधिकारी के
निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र
प्रसूति के नियम एंव शर्ते
1.
महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के
अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हो
2.
प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3 प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव
हेतु ही देय होगा। पंजीयन से पूर्व दो या अधिक संतान होने की स्थिति में सहायता
देय नहीं होगी तथा पंजीयन से पूर्व एक संतान होने पर एक ही प्रसव पर सहायता देय
होगी। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा
संषोधित)।
4
ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि में मासिक
अभिदाय जमा करने की चूक (डिफाल्ट) करते हैं, उन्हें
प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।
5 पुनः मासिक अदायगी न करने की चूक का नियमानुसार
पुनर्भरण करने पर निर्माण हिताधिकारी कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के लाभ की
पात्र होगी।
6 योजना के अन्तर्गत प्रसूति हितलाभ संस्थागत
प्रसव पर ही देय होंगे
हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा प्रपत्र ‘‘अ” में स्थानीय
जिला स्तरीय अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत किये जाने वाले विभाग के अन्य
अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय
में आवेदन भरकर जमा कराया जावेगा। यह आवेदन प्रसूति उपरान्त 90 दिवस की समयावधि में किया जाना अनिवार्य होगा।
उक्त अवधि पश्चात प्रसूति हितलाभ की पात्रता नहीं होगी। आवेदन निम्न दस्तावेजों के
साथ प्रस्तुत किया जाना आवष्यक होगाः-
(i) हिताधिकारी
का आयु संबंधी प्रमाण-पत्र
(ii) संस्थागत
प्रसव होने का प्रमाण-पत्र -(अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट)
(iii)जीवित बच्चों की संख्या बाबत घोषणा
(अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा
संषोधित)।
2 स्थानीय श्रम विभाग के स्थानीय/जिला
कार्यालयों अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन
प्राप्त होने पर आवेदन की जांच तथा सत्यापन किया जाकर अधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन
का निस्तारण किया जावेगा तथा नियामानुसार देय सहायता राषि हितग्राही को रेखांकित
चैक द्वारा दी जावेगी। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा
संषोधित)।
3
मण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर अर्पेिक्षत जांच
पड़ताल के बाद सहायता राशि का भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय/मण्डल कार्यालय के
माध्यम से रेखांकित बैंक ड््राफ्ट द्वारा हितग्राही को प्रेषित किया जाएगा।
(अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा
विलोपित)।
4 -प्रसूति हितलाभ के सम्बन्ध में मुख्य शर्ते -
·
प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व
हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
·
अधिकतम दो प्रसव तक देय।
·
संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने
की स्थिति में ही लाभ देय।
·
प्रसव के समय
हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं हो।
·
पंजीयन से पूर्व 2 संतान होने की दशा में सहायता
देय नहीं। पंजीयन से पूर्व एक सन्तान होने पर पंजीयन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही
सहायता देय।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना दस्तावेज-
·
डिलीवरी
डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
·
बच्चे का जन्म
प्रमाण-पत्र।
·
हिताधिकारी के
पंजीयन पत्र की प्रति।
·
हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
·
भामशाह परिवार
कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
·
आधार कार्ड की
प्रति
·
बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
· इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट परक्लिक करना होगा
· वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रसूति सहायता योजना का फॉर्म दिखाई देगा
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