PALANHAR YOJANA ONLINE APPLY

 

PALANHAR YOJANA ONLINE APPLY

पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म ई मित्र से कैसे भरे

 

पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म ईमित्र  से कैसे भरते है 

दोस्तों ईमित्र से पालनहार योजना का फॉर्म भरने के लिए पालनहार को बच्चो सहित ईमित्र पर जाना होगा  फिर आप ईमित्र से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है

स्टेप 1- sso लोग इन पर जाना हैं

स्टेप 2- यूटिलिटी में Palanhar सर्च नये पेज पर जाना हैं

स्टेप 3- न्यू रजिस्ट्रेशन पालनहार सेलेक्ट करना हैं

स्टेप 4- जन आधार लगाये, नाम सलेक्ट करे जिसका पालनहार बनाना हैं

स्टेप 5- आधार नंबर को वेरीफाई करना हैं

स्टेप 6- सभी जानकारी ध्यान पूरक भरे और सेव करे

स्टेप 7- बच्चों की डेटल जोड़े व स्कूल का विवरण देवे

स्टेप 8- सभी डिटेल चेक करने के बाद सबमिट करे

नोट- सबमिट करने से पहले जो जानकारी बदलनी हैं वो बदल सकते हैं सबमिट के बाद में नही बदल सकते हो

           PALANHAR YOJANA ONLINE APPLYआपको पालनहार योजना की निम्न जानकारी मिलेंगी 

1.          पालनहार योजना के लिए आवेदन की पात्रता

2.          पालनहार योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

3.          पालनहार योजना  के लिए ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना उसे भरना व उत्तरदायी गवाह   

             दुवारा सत्यापित करना

4.          पालनहार योजना के लिए ईमित्र कीओस्क से ऑनलाइन आवेदन करना

5.          पालनहार योजना के ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस देखना

6.          पालनहार योजना आवेदन किसी कमी के कारण अधिकारी दुवारा पुन लौटाए जाने पर कमी की पूर्ति करना

7.          पालनहार योजना आवेदन फॉर्म का ऑनलाइन नवीनीकरण करना  

पालनहार योजना के लिए आवेदन की पात्रता शर्ते व क्यों आवश्यकता हुई  

राजस्थान सरकार दुवारा 9 विशेष श्रेणी निर्धारित कर इस विशेष श्रेणी के 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए, इनकी देखभाल वह पालन-पोषण करने वालो को आर्थिक सहायता दी जाती हैं जिससे  बालक/बालिका के आर्थिक, सामाजिक एव शैक्षणिक विकास में किसी भी प्रकार कोई भी समस्या न आये 

PALANHAR YOJANA ONLINE APPLYपालनहार योजना की निम्न 9 विशेष श्रेणीय है जो पात्र है 

1. अनाथ बच्चे 
2.
मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
3.
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चो को
4.
पुनविवाहित करने वाली विधवा माता के बच्चो को
5.
एड्स पीड़ित / एच.आई.वी. पीड़ित माता/पिता के बच्चो को 
6.
कुष्ट रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
7.
नाता जाने वाली माता के बच्चो को 
8.
विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चो को
9.
तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के बच्चो को

पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म ईमित्र  से भरने के लिए जरुरी दस्तावेज (PALANHAR YOJANA DOCUMENTS)

1. पालनहार का जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड 

2. पालनहार का आय प्रमाण पत्र ( पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वालो का आय प्रमाण-पत्र नहीं देना है, लेकिन इसकी सूचना जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड मैं अंकित करनी हैं 
3.
मूल-निवास / राशन कार्ड / मतदाता प्रमाण पत्र  में से कोई एक 
4.
पालनहार के  बी.पी.एल. / पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त एव पी ड़ि एस का लाभ लेने वाले का मूल-निवास / राशन कार्ड / वोटर आईडी  लगाने की जरूरत नहीं हैं 

5.बच्चे का आधार कार्ड 

6. बच्चे का आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकारण / विधालय का अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र (इसमें आय परिशिष्ट-ब सल्गन करे  बच्चे का शालादर्पण स्कूल पोर्टल वह पर स्कूल से पंजीकरण हो रखा है वह आधार कार्ड  नजर भी इस पोर्टल पर अपडेट हो आपको परिशिष्ट-ब सलगन करने की जरूरत नहीं हैं 

7. अनाथ बच्चों के लिए पालन-पोषण प्रमाण पत्र परिशिष्ट-अ सल्गन करे 

(पालन पोषण प्रमाण पत्र माता-पिता की मुत्यु, न्याय प्रकिया दुवारा मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास से दण्डित हो, या माता पूर्णविवाह कर बच्चो का त्याग कर दिया है व पालनहार पालन-पोषण प्रमाण-पत्र सल्गन करे 

8. अनाथ बच्चो के लिए माता-पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र

9. दण्डादेश की प्रति मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास जाने वाले माता-पिता के बच्चो के लिए 

10. विधवा पेंशनर हैं तो पेंशन (PPO)

11. पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चो के लिए पुर्नविवाह प्रमाण-पत्र

12. H.I.V. / एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए व आरटी सेन्टर दुवारा जारी ए.आर.टी. डायरी / गरीन कार्ड

13. कुष्ट रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए सक्षम अधिकारी दुवारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र

14. नाता जाने वाली माता के नाता गए हुआ एक वर्ष से अधिक का समय होने का प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-स सलग्न करे )

15. विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चो के लिए माता-पिता का 40% से अधिक का विकलांग-प्रमाण पत्र 

16. तलाकशुदा / प्रित्यागता के लिए पेंशन PPO 

 

PALANHAR YOJANA ONLINE APPLYपालनहार योजना फॉर्म का नवीनीकरण ईमित्र से कैसे करते है 

पालनहार योजना का फॉर्म पहली बार ऑनलाइन भरने के बाद आगामी वर्षो में हर वर्ष इसका नवीनिकरण करना जरुरी होता है तभी इसका लाभ मिलता रहता हिअ अगर आप उसका नवीनीकरण नहीं करते हो तो इसका लाभ मिलना बंद हो जाना है

 

आपको पालनहार योजना के आवेदन ईमित्र से की सम्पूर्ण जानकारी  से अवगत करा दिया गया हैं

 

 

 

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