JAN SOOCHNA PORTAL की सम्पूर्ण जानकारी और कोन- कोन से विभागों लिस्ट की जानकारी यहाँ से प्राप्त करे
https://jansoochna.rajasthan.gov.in/Scheme
यह पोर्टल आमजन को अपनी scheme की जानकारी एक साईट पर उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया था
राजस्थान जन सूचना पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। यह जानकारी
अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के तहत प्रदान की जाती है। आप Jan Soochna
Portal या फिर जन सूचना ऐप के माध्यम से किसी भी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर
सकते हैं।
राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर किसी भी
विभाग की उपयोगिता सेवाये की जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं
जन सूचना पर विभागों के अनुसार सर्च यहाँ
करे
https://jansoochna.rajasthan.gov.in/Scheme
जन सूचना कैसे चेक करें
जन सूचना पोर्टल हेल्प डेस्क
1. Jan
suchna पोर्टल पर आपको हेल्प डेस्क पर जाना
हैं
2. इस पेज पर आपको Scheme Wise Nodal Officer List मिल जाएगी जिसमें आप अधिकारी का नाम, विभाग, फ़ोन नंबर, email आदि इनफार्मेशन ले सकते है।
3. आप हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) 18001806127 पर भी कॉल कर सकते है।
जन जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई?
5. राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 13 सितम्बर 2019 को
बिरला सभागार में आयोजित समारोह में नागरिको को सम्बोधित करते हुए लॉन्च किया गया
था। इस पोर्टल की सहायता से राजस्थान के नागरिक प्रदेश में चल रही योजनाओ की
जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान जन सूचना पोर्टल में कितने
विभाग है?
6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा Jan Suchna Portal 2022 को विधान किया गया है ,जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए सभी प्रकार की सेवाओं को
उपलब्ध करवाया जाता है। पोर्टल में नागरिकों के लिए 324 विभागों की500 से अधिक योजनाओं और अन्य प्रकार की सभी सेवाओं को उपलब्ध
कराया गया है।
सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब
पारित हुआ
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी
और 21 जून 2005 को वह भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था ।
सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल
कितनी धारा है?
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धाराएँ, अध्याय एवं अनुसूचियां आरटीआई धारा (RTI Article in Hindi) – इस अधिनियम 2005 में कुल 6 अध्याय (Chapter), 31 धाराएँ (Sections) एवं 2 अनुसूचियां (Schedules) है। इसकी धाराएँ 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27, तथा 28 दिनांक 15 जून, 2005 से प्रवृत्त/लागू (Enforce) हुए।
धारा 8 2 क्या है
आगे, कानून की धारा 8 उपधारा 2 में कहा गया है कि “किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है.
धारा 7 1 क्या है?
धारा 7(1) जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 48 घंटे
में प्रदाने को बाध्य करती। (iii)अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूर्ण पता देगा
आरटीआई की धारा 9 क्या है?
(आरटीआई अधिनियम) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 9 का विवरण : - कतिपय मामलों में पहुँच के लिये अस्वीकृति के आधार- धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी
सूचना के किसी अनुरोध को वहाँ अस्वीकार कर सकेगा, जहाँ पहुँच उपलब्ध कराने के .
धारा 7 9 क्या है?
(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप
में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित
न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।
सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 क्या है?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के अंतर्गत धारा 8 कुछ ऐसे विषय को उल्लेखित करती है जिन पर मांगी गई सूचनाओं को नहीं
दिया जा सकता है। ऐसे विषय देश हित में और किसी व्यक्ति के हित में होते हैं जिन
से संबंधित सूचनाओं को नहीं दिया जा सकता।
धारा 2 च क्या है?
सूचना का प्रकार, जो प्राप्त किया जा सकता है, इस अधिनियम की धारा 2(च) में
परिभाषित है, जैसे कि अभिलेख, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति,, परिपत्र, आदेश, लगबुक, संविदा रिपोर्ट, कागज, माडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी
सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य
विधि के अधीन किसी लोक ...
धारा 7 की उपधारा 4 क्या है?
(4) जहाँ, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है
और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक
पहुँच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमे निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता .
प्रथम अपील कितने दिन बाद?
जब आप आवेदन जमा करते हैं तो उसके
30 दिनों बाद, लेकिन 60 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जो सूचना क़ानून के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, के यहां अपील करें।
धारा 6 1 क्या है?
धारा 6 (1) - सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) का आवेदन लिखने का धारा है। धारा 6 (3) - अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है। तो वह विभाग इसको 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा। धारा 7(5) - इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता।01-Jun-2016
आरटीआई की धारा 11 क्या है?
कोई विवाद नहीं है कि धारा 11 प्रावधान करती है कि जहाँ केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी का
आशय किसी सूचना या अभिलेख को प्रकट करने का है, जो पर पक्षकार से सम्बन्धित है और पर-पक्षकार द्वारा प्रदान की
जाती है और उस पर पक्षकार द्वारा विश्वसनीय माना गया है, तो सम्बद्ध प्राधिकारी यह तर्क देने के लिये, कि क्या ऐसे दस्तावेज को ..
प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होता है?
पदानुक्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। वह आवेदन स्वीकार करने, आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को सूचना आपूर्त्ति का आदेश देने या सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005
के किसी भाग के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होता है।
ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार
कैसे लगाएं?
ग्राम पंचायत की वेबसाइट द्वारा स्वेच्छा से सूचना देना (पहल करना) ग्राम पंचायत की वेबसाइट का उपयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पहल करने के
लिए तथा ग्रामीणों के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान करने के लिए किया जा
सकता है। एरिया प्रोफाइलर और नेशनल पंचायत पोर्टल का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।
अपील की समय सीमा क्या है?
उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदनपत्र उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने
की अवधि 90 दिन है।
किससे मिलेगी सूचना और कितना
आवेदन शुल्क
आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है. आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है. हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं. सूचना पाने के लिए 2 रुपये
प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देने पड़ते हैं.
राज्य लोक सूचना अधिकारी कौन होता
है?
लोक सूचना अधिकारी वह अधिकारी होता है जिन्हें सभी प्रशासनिक ईकाईयों या कार्यालयों में लोक अधिकारियों द्वारा आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो और उसे यह
दायित्व दिया गया हो कि वे सूचना प्राप्ति के लिए आग्रह करने वाले सभी नागरिकों को सूचना प्रदान करेंगे।
1-https://jansoochna.rajasthan.gov.in/Services?q=l7aag+q8+mw0E6Si9jOra1hnHz09Jp4AZ9+IcPk7EyBWcJ0bfTMwEQ==
6- https://jansoochna.rajasthan.gov.in/Services?q=l7aag+q8+mzgNtjQz0ei3kB1j/ywAAlIcx7xYqcDKBM=
11- https://jansoochna.rajasthan.gov.in/Services?q=l7aag+q8+mwz6RjM/9xI9mRuFiEkdmBQwUf0rblHNWY=
29- https://jansoochna.rajasthan.gov.in/Services?q=l7aag+q8+mwcv2oj2CET6p3eE8/NTsrspG8bxFifdew=
40- https://jansoochna.rajasthan.gov.in/Services?q=l7aag+q8+mwJ6pZRLZbz3dnegrNDA/4Ekg5RUB7MLgQv7oiLkXrOUQsu6Mo8S0uSwCTRG01QukZLJVvt543i8cco/VqRa8c+
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